जीएसटी काउंसिल की बैठक आज: क्या महंगा और क्या सस्ता होने की संभावना? #GST #ANNUALGST #COUNCILMEET #2024 #KFY #KHABARFORYOU

- Pooja Sharma
- 22 Jun, 2024
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बाद में निर्धारित 53वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी।
एनडीए सरकार बनने के बाद और आठ महीने के अंतराल के बाद जीएसटी की पहली बैठक होगी. 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक 7 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई थी। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेने की संभावना है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक का एजेंडा अभी घोषित नहीं हुआ है|
जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी व्यवस्था से संबंधित कई मुद्दों, जैसे कर दरें, नीतियों में संशोधन और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है।
देश में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था।
इससे पहले दिन में, सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की।
यहां कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर जीएसटी परिषद के विचार-विमर्श की उम्मीद है -
उर्वरक: वर्तमान में, उर्वरकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।
परिषद पोषक तत्वों और कच्चे माल पर जीएसटी कम करने के लिए रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर चर्चा कर सकती है।
ऑनलाइन गेमिंग: वर्तमान में, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर मौजूदा जीएसटी दर की समीक्षा कर सकती है।
दूरसंचार: दूरसंचार कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए भुगतान की जाने वाली किश्तों के साथ-साथ जीएसटी भुगतान से संबंधित मुद्दा भी जीएसटी परिषद की बैठक में उठाया जा सकता है।
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल: अक्टूबर 2023 में हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या ईएनए (मानव उपभोग के लिए शराब बनाने के लिए कच्चा उत्पाद) पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को छोड़ दिया। निर्णय के संबंध में परिषद जीएसटी कानून में संशोधनों की समीक्षा कर सकती है।
कॉर्पोरेट गारंटी: काउंसिल कॉर्पोरेट्स द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को प्रदान की गई गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के अपने फैसले की समीक्षा कर सकती है। कॉर्पोरेट गारंटी पर सीबीआईसी सर्कुलर पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
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