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मतदाताओं को उम्मीदवार की हर संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट SC #DELHI #Law #ECI #Candidates #SC #DELHI #Voter #लोकसभाचुनाव #KFY #KHABARFORYOU #KFYNEWS #KFYWORLD #VOTEFORYOURSELF

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मतदाता को किसी उम्मीदवार की प्रत्येक संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार नहीं है और उम्मीदवार को उन मामलों के बारे में गोपनीयता का अधिकार है जो उम्मीदवारी के लिए अप्रासंगिक हैं। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, उम्मीदवारों को उनके या उनके परिवार के स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे पर्याप्त मूल्य की न हों या एक शानदार जीवन शैली को प्रतिबिंबित न करें। इस फैसले के साथ, शीर्ष अदालत ने अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र विधायक कारिखो क्रि के 2019 के चुनाव को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने गौहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने कारिखो क्रि के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था।

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KFY की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका में, प्रतिवादी/असफल उम्मीदवार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि कारिखो क्रि ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करते समय क्रि की पत्नी और बेटे के स्वामित्व वाले तीन वाहनों का खुलासा नहीं करके अनुचित प्रभाव डाला।

क्रि द्वारा नामांकन दाखिल करने से पहले ऐसे वाहनों को या तो उपहार में दिया गया था या बेच दिया गया था, कोर्ट ने कहा कि वाहनों को अभी भी क्रि की पत्नी और बेटे के स्वामित्व में नहीं माना जा सकता है। कारिखो क्रि, जो वर्ष 2019 में अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से एक स्वतंत्र विधायक के रूप में चुने गए थे।

चुनाव परिणाम के बाद, कांग्रेस उम्मीदवार नुनी तयांग द्वारा एक चुनाव याचिका दायर की गई, जिसमें श्री क्रि के पक्ष में 2019 परिणाम की घोषणा को चुनौती दी गई। तायांग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 90 (ए) (सी) के तहत एक याचिका दायर की। उन्होंने तेजू सीट से क्रि की चुनावी जीत को रद्द करने की घोषणा की मांग की।\

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