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भारत में तंबाकू कर में वृद्धि 2026: सिगरेट की कीमतें बढ़ेंगी; आईटीसी के शेयरों में गिरावट | KhabarForYou

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अगर आप सिगरेट या तंबाकू के शौकीन हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का नया ढांचा तैयार कर लिया है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होने जा रहा है।

इस फैसले का असर न केवल देश के 10 करोड़ धूम्रपान करने वालों पर पड़ेगा, बल्कि शेयर बाजार में भी इसका जोरदार असर देखने को मिला है। आइए, इस खबर को आसान भाषा में समझते हैं कि आपकी सिगरेट कितनी महंगी होगी और सरकार के इस कदम के पीछे की वजह क्या है।

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सिगरेट होगी महंगी: लंबाई के हिसाब से लगेगा टैक्स

सरकार ने सिगरेट पर लगने वाले पुराने 'सेस' (Cess) को खत्म कर उसकी जगह एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (Additional Excise Duty) लगा दी है। खास बात यह है कि अब टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी सिगरेट कितनी लंबी है।


नीचे दी गई टेबल से समझिए कि प्रति 1,000 सिगरेट पर कितना टैक्स बढ़ेगा:


नोट: यह केवल टैक्स की दर है, कंपनियां अपनी लागत जोड़कर कीमतें इससे भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं।


शेयर बाजार में हड़कंप: ITC और Godfrey Phillips के शेयर लुढ़के

जैसे ही वित्त मंत्रालय ने बुधवार देर रात इस नए टैक्स की अधिसूचना (Notification) जारी की, शेयर बाजार में तंबाकू कंपनियों के निवेशकों ने हाथ खींचने शुरू कर दिए।

ITC Ltd: भारत की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता (Gold Flake और Classic बनाने वाली) के शेयरों में 2% से 6% तक की गिरावट देखी गई।

Godfrey Phillips: 'Marlboro' सिगरेट बेचने वाली इस कंपनी का शेयर 4.1% से 8% तक टूट गया।

निवेशकों को डर है कि कीमतें बढ़ने से सिगरेट की बिक्री कम हो सकती है, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा।


नया टैक्स स्ट्रक्चर: GST और सेस का खेल

अब तक तंबाकू पर जीएसटी के साथ-साथ 'कंपनसेशन सेस' लगता था। अब सरकार ने इसे सरल लेकिन कड़ा बना दिया है:

1.GST रेट: तंबाकू और पान मसाला पर 40% GST लागू रहेगा।

2.बीड़ी पर राहत: बीड़ी पीने वाले ग्रामीण वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस पर केवल 18% GST लगेगा।

3.हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस: पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर अब एक विशेष सेस लगेगा, जिसका पैसा देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में इस्तेमाल होगा।


गुटखा और पान मसाला मशीनरी पर नई सख्ती

रकार ने केवल टैक्स ही नहीं बढ़ाया, बल्कि टैक्स चोरी रोकने के लिए नियमों को भी सख्त कर दिया है। 'तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन रूल्स, 2026' के तहत:

अब कंपनियों को मशीन की उत्पादन क्षमता (Capacity) के आधार पर टैक्स देना होगा।

फैक्ट्रियों में मशीनों पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा ताकि सही उत्पादन का पता चल सके।

यह कदम उन ब्रांड्स के लिए बड़ा झटका है जो कम उत्पादन दिखाकर टैक्स बचाते थे।


सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला "शॉर्ट नोट"

अगर आप इसे WhatsApp या Instagram पर शेयर करना चाहते हैं, तो यह छोटा मैसेज आपके काम आएगा:


सिगरेट और गुटखा प्रेमियों के लिए बुरी खबर!

1 फरवरी 2026 से सिगरेट पीना होगा बहुत महंगा। सरकार ने बदला टैक्स का नियम!


क्या बदला?

सिगरेट की लंबाई के हिसाब से ₹2,050 से ₹8,500 तक की एक्साइज ड्यूटी।

एक सिगरेट पर ₹2 से ₹5 तक की बढ़त संभव।

पान मसाला पर लगेगा 'नेशनल सिक्योरिटी सेस'।

ITC और Godfrey Phillips के शेयर बाजार में गिरे।


क्यों हुआ ऐसा?

सरकार इस पैसे का इस्तेमाल कैंसर के इलाज और देश की सुरक्षा (Army) के लिए करेगी।

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निष्कर्ष: क्या वाकई सिगरेट पीना कम होगा?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मानना है कि तंबाकू पर कम से कम 75% टैक्स होना चाहिए ताकि लोग इसे छोड़ सकें। भारत में नया टैक्स लगने के बाद भी यह आंकड़ा 60% के आसपास ही है। हालांकि, मध्यम वर्ग के लिए हर सिगरेट पर 2-5 रुपये की बढ़त महीने के बजट को जरूर बिगाड़ देगी।

क्या आप जानना चाहते हैं कि इस टैक्स के बाद ITC जैसी कंपनियों के मुनाफे पर कितना असर पड़ेगा, या आप अपने पसंदीदा ब्रांड की नई कीमत का अनुमान लगाना चाहते हैं?

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