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यमन में केरल की नर्स निमिशा प्रिया की फांसी स्थगित: Breaking News

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यमन में फाँसी की सज़ा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को राहत मिल गई है। 16 जुलाई को होने वाली उनकी फाँसी, भारत सरकार के अथक प्रयासों और उनके परिवार द्वारा जारी बातचीत के बाद स्थगित कर दी गई है।

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भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनके "साझे प्रयास" और "स्थानीय जेल अधिकारियों तथा अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क" ने फाँसी टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार इस मामले में "हर संभव सहायता" प्रदान कर रही है, और केंद्र ने पलक्कड़ की 38 वर्षीय महिला को बचाने के लिए "हर संभव" प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

प्रिया को 2017 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार, तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और 2020 से वह मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रही हैं। उनकी अपील के बावजूद, यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में उनकी सज़ा बरकरार रखी। वह हूती नियंत्रण वाली राजधानी सना में क़ैद हैं, जिससे औपचारिक राजनयिक संपर्क जटिल हो गया है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सोमवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के "प्रभावशाली शेखों" के साथ संबंधों और स्थानीय सरकारी वकील से फांसी पर अस्थायी रोक लगाने के अनुरोध के बारे में बताया। हालाँकि, उन्होंने हूती शासन को आधिकारिक राजनयिक मान्यता न मिलने के कारण स्थिति की "बेहद जटिल" प्रकृति पर ज़ोर दिया। उन्होंने आगे जन दबाव के प्रति आगाह किया, यह संकेत देते हुए कि सरकार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की अपनी सीमा तक पहुँच चुकी है।

इस बीच, एनजीओ 'सेव निमिशा प्रिया - इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' द्वारा समर्थित प्रिया की कानूनी टीम ने अदालत को सूचित किया कि उनकी माँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता वर्तमान में यमन में हैं। वे महदी के परिवार के साथ "ब्लड मनी" (शरिया कानून के तहत मान्यता प्राप्त मुआवज़ा) देने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। एनजीओ ने कहा कि वह स्वतंत्र रूप से धन जुटा रहा है और सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मांग रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण बातचीत की प्रगति पर अपडेट का इंतज़ार करते हुए मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। प्रिया का दावा है कि उसने महदी की हत्या तब की जब उसने कथित तौर पर उसका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। हालाँकि, अदालती दस्तावेज़ों में विस्तार से बताया गया है कि उसने एक स्थानीय महिला की मदद से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने और उसे पानी की टंकी में फेंकने से पहले उसे बेहोश कर दिया था।

यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी 16 जुलाई से स्थगित कर दी गई है।


इस मामले में प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं:

सरकारी हस्तक्षेप: भारत सरकार ने प्रिया का सक्रिय रूप से समर्थन किया है, "संगठित प्रयास" किए हैं और इस स्थगन को सुनिश्चित करने के लिए "स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक के कार्यालय के साथ नियमित संपर्क" बनाए रखा है।

मामले की पृष्ठभूमि: प्रिया को 2017 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार, तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और नवंबर 2023 में उसकी मौत की सज़ा बरकरार रखी गई थी। उसे हूती-नियंत्रित क्षेत्र सना में रखा गया है, जिससे राजनयिक संपर्क जटिल हो गया है।


कानूनी और कूटनीतिक प्रयास:

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सरकार के "प्रभावशाली शेखों" के साथ संपर्क और फांसी की सज़ा पर अस्थायी रोक लगाने के अनुरोध की पुष्टि की।

उन्होंने हूती शासन के साथ राजनयिक संबंधों की कमी को देखते हुए "बेहद जटिल" स्थिति का उल्लेख किया।

कथित तौर पर सरकार अपने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की सीमा तक पहुँच गई है।


परिवार वार्ता:

प्रिया की माँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता वर्तमान में यमन में हैं।

वे पीड़ित परिवार के साथ "ब्लड मनी" देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो शरिया कानून के तहत मान्यता प्राप्त मुआवज़ा है।

'सेव निमिषा प्रिया - इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' इन प्रयासों का समर्थन कर रही है और स्वतंत्र रूप से धन जुटा रही है।

अदालती कार्यवाही: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण वार्ताओं की स्थिति पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक स्थगित कर दी है।

प्रिया का बचाव: प्रिया का दावा है कि उसने महदी की हत्या तब की जब उसने उसका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। अदालती दस्तावेज़ों में महदी को बेहोश करने, किसी की मदद से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने और उसे ठिकाने लगाने का विवरण है।

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